शत प्रतिशत पात्र परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करायें – कलेक्टर तरूण राठी

सार्वजनिक वितरण प्रणाली बैठक में दिये निर्देश दुकानें खोलने का समय निर्धारित

उपभोक्ता माह मार्च, अप्रेल एवं मई 2020 की सामग्री अपनी शासकीय उचित मूल्य दुकान से संपर्क कर प्राप्त कर ले

भूमिका भास्कर संवाददाता दमोह  – राज्य शासन द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान से माह मार्च, अप्रेल एवं मई 2020 तीन माह की खाद्य सामग्री एक मुश्त पात्रता पर्चीधारी हितग्राहियों को  वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत बैठक में कल कलेक्टर तरूण राठी  ने निर्देशित किया गया कि समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानें निर्धारित किये गये समय अनुसार प्रातः 10 से सायं 5 तक नियमित रूप से खोलकर शत प्रतिशत पात्र परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करायें। सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकरियों, सहकारी समितियों के प्रशासकों एवं अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी  अपने कार्यक्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य दुकानों से खाद्य सामग्री के वितरण की सतत् निगरानी एवं पर्यवेक्षण करे तथा यह सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल पात्र परिवारों को इन तीन  माहों की खाद्य सामग्री उपलब्ध हो गई है। यदि विक्रेता द्वारा दुकान समय पर नहीं खोली जाती, तीन माहों की सामग्री का प्रदाय नहीं किया गया है तो संबंधित विक्रेता के विरूद्ध तत्काल प्रतिवेदन संबंधित अधिकारी तैयार कर जिला खाद्य कार्यालय दमोह को प्रेषित करे ताकि संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके। उन्होने उपभोक्ताओं से कहा नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा तीन माह हेतु आवंटित सामग्री का शासकीय उचित मूल्य दुकानों में भण्डारण करा दिया गया है। जिन उपभोक्ताओं को माह मार्च, अप्रेल एवं मई 2020 की सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हुई है वे अपनी शासकीय उचित मूल्य दुकान से संपर्क कर सामग्री प्राप्त कर ले। यदि सामग्री प्राप्त करने में कोई समस्या है तो  खाद्य कार्यालय दमोह के कंट्रोल नंबर 877548994 पर संपर्क कर सकते है।

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