सागर जिले में 10 जुलाई को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत, विद्युत सहित एक दर्जन से अधिक विभागों के प्रकरणों में मिलेगी छूट।

आशीष जैन सागर/ 7354469594

सागर : विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष के मार्गदर्शन में 10 जुलाई को जिला न्यायालय एवं समस्त तहसील सिविल न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएविल इंस्टूमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउन्स, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय बैंक आदि विभागों के लंबित एवं बैंक, विद्युत, नगरपालिका आदि के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का आपसी समझौते से निराकरण किया जाएगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री विवेक शर्मा के द्वारा बताया गया कि, 10 जुलाई   को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में छूट प्रदान की जावेगी। जिसमें समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलो वाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जाएगीः-
  प्री-लिटिगेशन स्तर पर – कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
लिटिगेशन स्तर पर – कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।  
अतः आम जन से अनुरोध है कि दिनांक 10 जुलाई, 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में उपरोक्त छूटों का लाभ लेते हुये आपसी समझौते से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण कराकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाये।

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