अधिकारी की चौखट में दर-दर भटकने के बाद मिला इंसाफ, कहते हैं भगवान के यहां देर है अंधेर नहीं —फुलकुवर बाई

जितेंद्र वर्मा अलीराजपुर – बीते 1 वर्षों से जोबट में पारिवारिक रिश्ते को कलंकित करता हुआ उच्च समाज का मामला जिले में चारों ओर चर्चा का विषय बना हुआ था यहां पर 87 साल की वृद्धा को उसकी बेटी लक्ष्मी प्रदीप जैन दामाद प्रदीप जैन उर्फ पप्पू जैन, पुत्र बादल प्रदीप जैन एवं मनीषा बादल जैन ने अपनी माता के मकान में कब्जा करके धक्के मार उसके ही मकान से निकाल दिया जिसकी शिकायत फुल कुंवर बाई ने स्थानीय समाज जनों से लगाकर जनप्रतिनिधि से की गई थी पर पप्पू के खौफ के चलते हैं वृद्धा की सुनवाई किसी ने नहीं सुनी तब जाकर 19/12/2019 को पूरा मामला अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को लिखित में कि कई दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजस्व अधिकारी अधिक अखिल राठौड़ ने 28/12/2020 के अपने आदेश में फुल कुवर बाई के पक्ष में फैसला सुनाया उसके बाद कलयुग की बेटी दामाद प्रदीप जैन उस आदेश के खिलाफ अपर न्यायलय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मैं 5/3/2020 मे वाद अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के खिलाफ प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायधीश माननीय चंद्रशेखर जी राठौर 13/03/2020 को अपर सत्र न्यायाधीश ने अनुविभागीय अधिकारी अखिल राठौड़ के फैसले को सुरक्षित रखते हुए स्पष्ट कहा कि भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 2 व उक्त अधिनियम के तहत निर्मित नियम 19 (२)एक पप्पू जी को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई और कहां गया कि वादीगण आदेश दिनांक से 15 दिवस भीतर मकान को रिक्त करने का आदेश दिया प्रदीप उर्फ पप्पू जैन को वहां पर भी असफल होना पड़ा उसके उपरांत जिला कलेक्टर न्यायालय में पूरा मामला लेकर प्रदीप जैन ने खाली ना करने के उददेश्य से गया पर कलेक्टर महोदय ने प्रकरण क्रमांक 0008 लंबी सुनवाई के बाद अपने आदेश 23/10/2020 में किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली और अलीराजपुर कलेक्टर अपने आदेश में 30 दिवस के अंदर मकान खाली करने का आदेश सुना दिया।

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