प्रस्तुत किया जा सकता है जाति संबंधी शपथ पत्र।
नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के प्रारंभ होने के
पूर्व तक प्रस्तुत किया जा सकता है जाति संबंधी शपथ पत्र
भूमिका भास्कर बालाघाट- त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में आरक्षित पद या स्थान से निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी से अपेक्षा रहेगी कि वह नाम निर्देशन पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन द्वारा निर्धारित विहित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र संलग्न करे। यदि प्रत्याशी के पास नाम निर्देशन पत्र भरते समय जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो प्रत्याशी को इस वर्ग का सदस्य होने के संबंध में, जिसके लिए वह स्थान आरक्षित है, वह अपना जाति संबंधी शपथ पत्र नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने अथवा आरक्षित वर्ग का सदस्य होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जायेगा।
