
सागर
टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से पैदल अथवा दो पहिया/चार पहिया वाहन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
आशीष जैन सागर – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने को दष्टिगत रखते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत 25 मार्च से 21 दिवस की अवधि के लिए (दिनांक 14-04-2020 तक) संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है।उक्त लॉकडाउन आदेश में कतिपय अपवाद अथवा प्रतिबंधों में शिथिलता भी उल्लेखित की गई हैं। चूंकि विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त जानकारी के अनसार सागर जिले के अनेक सीमावर्ती जिलों में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के पॉजिटिव प्रकरण प्राप्त हुए है। अतः उक्त संक्रमण के सामुदायिक प्रसार की आशंका को निर्मूल करने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती मैथिन ने द.प्र.सं. 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण सागर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में दिनांक 10 अप्रैल सुबह 6 बजे से 13 अप्रैल सुबहः 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन घोषित करते हुए पूर्ववर्ती आदेश में उल्लेखित लॉकडाउन के अपवादो तथा प्रतिबंधों में शिथिलता को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया है। टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से पैदल अथवा दो पहिया/चार पहिया वाहन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
दवाईयों की दुकानें तथा समस्त अस्पताल खुले रहेगें।
इस टोटल लॉकडाउन आदेश में केवल निम्नानुसार छूट रहेगी। दूध की घर-घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी। दवाईयों की दुकानें तथा समस्त अस्पताल खुले रहेगें। रसोई गैस की एजेंसियां खुली रहेगी तथा रसोई गैस सिलेंडरों की घर-घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी। समस्त पैट्रोल पंप खुले रहेंगे। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरीय निकाय, पंचायत, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, पेयजल, इंटरनेट,डाक तार विभाग, कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु बैंक, एटीएम इत्यादि उससे मुक्त रहेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि इससे मुक्त रहेंगे। इसी तरह न्यूज पेपर के हाकर भी मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयों, एटीएम कैश, एलपीजी गैस सिलेंडर, पैट्रोल/डीजल का परिवहन करने वाहनों का प्रवेश एवं निकास जारी रहेंगा।
चूंकि यह आदेश आम जनता को संबोधित है तथा वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि संबंधित व्यक्तियों की व्यक्तिशः सुनवाई कर इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को दी जावे, अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश दिनांक 10 अप्रैल को प्रातः 6 बजे से 13 अप्रैल 2020 को प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा।
