
आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
आशीष जैन सागर – कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने राष्ट्रीय महामारी कोरोना वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत सागर जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर संचालकों, फार्मासिस्टस, ड्रगिस्ट एवं कैमिस्ट्स को आदेशित किया गया है कि उनके पास जो भी व्यक्ति सर्दी, खांसी, जुखाम, तीव्र ज्वर आई.एल.आई. (फेफड़ो में गंभीर संक्रमण) जैसे कोरोना संक्रमण के लक्ष्णों से मिलते-जुलते उपचार की दवाईयां लेने के लिए निजी चिकित्सकों के प्रिस्क्रिप्शन लेकर या बिना किसी चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के आते है, तो ऐसे समस्त व्यक्तियों के नाम, पिता/पति का नाम, पूर्ण पता तथा मोबाईल नं. एक रजिस्टर में अंकित करें तथा प्रतिदिन उक्त जानकारी जिला स्तरीय कोरोना कंट्रोल रूम,स्मार्ट सिटी कार्यालय कलेक्टोरेट परिसर सागर को व्हाट्सएप नम्बर 75822-42802 नंबर पर उपलब्ध करायें। इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
