आशीष जैन सागर – कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम व नियंत्रण के लिये जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित आदेश लागू किया गया है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक निर्धारित अवधि के लिये होम अथवा संस्थागत क्वारेंटाइन किये जाने पर संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह/परिवार को उसके पालन करने के निर्देश दिये गए थे। सागर के 5 व्यक्तियों द्वारा होम क्वेरेंटाइन आदेश का पालन न करने पर इनके विरुद्ध धारा 188, 269,270 के तहत एफआईआर दर्ज की गयी है।
जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई हैः- उनमें राहुल पिता रमाकांत सेन निवासी ग्राम गंभीरिया थाना मकरोनिया, अनिल पिता रामअवतार अहिरवार निवासी शंकर नगर मंदिर के पास, मो. शकील निवासी नूरा मस्जिद के पास तिलकगंज, दिनेश रजक निवासी तकिया मुहल्ला तथा मो. तारिक निवासी मीट मार्केट के सामने शामिल है।