खाद्य पदार्थ बनाने व बेचने वाले हर दुकानदार/खाद्य निर्माता को अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंंडर्ड अथाॅरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) की फोस्टेक योजना के तहत खाद्य सुरक्षा सर्टिफिकेट ट्रेनिंग लेना अनिवार्य
भूमिका भास्कर संवाददाता भोपाल – किसी भी खाद्य पदार्थ के खाने से सेहत न बिगड़े। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने कड़े कदम उठाए हैं। खाद्य पदार्थ बनाने व बेचने वाले हर दुकानदार/खाद्य निर्माता (एफओबी) को अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंंडर्ड अथाॅरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) की फोस्टेक योजना के तहत ट्रेनिंग लेना अनिवार्य कर दिया है। इस ट्रेनिंग के बाद संबंधित दुकानदार को खाद्य सुरक्षा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद ही संबंधित व्यक्ति खाद्य पदार्थ बेच सकता है। यदि किसी दुकानदार के पास एफएसएसआई का खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र नहीं है और वह खाद्य पदार्थ बेच रहा है तो संबंधित के खिलाफ फूड सेफ्टी विभाग कार्रवाई कर लाइसेंस भी रद्द कर सकता है।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंंडर्ड अथाॅरिटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश पर खादय सुरक्षा प्रशासन आयुक्त डाॅ. संजय गोयल ने वताया कि मध्यप्रदेश के सभी जिलो के कलेक्टर व संबंधित जिले के खादय सुरक्षा अधिकारियो को फोस्टेक योजना के तहत आॅनलाइन ट्रेनिंग के संबंध में पत्र जारी किया जा चुका है। ट्रेनिंग के उपरांत एफएसएसएआई द्वारा दिए जाने वाले खाद्य सुरक्षा प्रमाण पत्र की वैधता 2 साल की होगी। इसके बाद संबंधित खाद्य कारोबारी को इसे फिर से रिन्यू कराना होगा। हर खाद्य कारोबारी के लिए यह ट्रेनिंग व खाद्य सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंंडर्ड अथाॅरिटी ऑफ इंडिया की फोस्टेक योजना के तहत सभी खाद्य निर्माताओं को दी जाएगी 4 घंटे की ट्रेनिंग
खाद्य सुरक्षा प्रमाण पत्र दिया जाएगा
एफएसएसआई का खाद्य सुरक्षा के लिए जिले में यह ट्रेनिंग कार्यक्रम अगले 3 माह तक चलेगा। इस दौरान खाद्य निर्माता या बेचने वाले रजिस्ट्रेशन करवा कर ट्रेनिंग की तारीख ले सकते हैं। फूड बिजनेस अाॅपरेटर को इस दौरान 800 रुपए की फीस देनी होगी। प्रशिक्षण पूरा होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। शुरुआत में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को दुकानदारों/हलवाइयों व खाद्य कारोबारियों के लिए चलाया जाएगा। बाद में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा और इसमें मिड डे मील, गुरुद्वारों में लगने वाले लंगर को तैयार करने वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
ट्रेनिंग नहीं लेने पर लाइसेंस किया जाएगा रद्द
फूड सेफ्टी एंड स्टैंंडर्ड अथाॅरिटी ऑफ इंडिया की फाेस्टेक योजना के तहत सभी खाद्य निर्माताओं/दुकानदारों के लिए यह ट्रेनिंग व उसके बाद प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार कैसे खाद्य पदार्थ तैयार किए जाएं, इसके बारे में ट्रेनर द्वारा विस्तार से जानकारी दी जाती है।