प्ले स्कूलों का फोटो पर पंजीयन करना अनिवार्य है।

प्ले स्कूलो (शाला पूर्व शिक्षा केन्द्र) का
महिला एवं बाल विकास विभाग के पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य
भूमिका भास्कर बालाघाट- राष्ट्रीय ईसीसीई पॉलिसी 2013 एवं राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार अयोग से प्राप्त निर्देशों एवं ईज ऑफ डूईंग बिजनेस अंतर्गत निर्देशों के अनुक्रम में प्राईवेट क्षेत्रों में संचालित प्ले स्कूलो (शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रो) को अब महिला एवं बाल विकास विभाग के विभागीय पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमति मनीषा लूम्बा ने बताया कि प्राईवेट क्षेत्रों में पूर्व से संचालित शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रो एवं नवीन संचालित होने वाले शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रो के नियमन एवं निगरानी के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग के एम.आई.एस. पोर्टल पर इन शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रो के पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है। पंजीकरण प्रक्रिया में निर्धारित पंजीयन 01 हजार रुपये का शुल्क एवं 60 रुपये का पोर्टल संधारण शुल्क का भुगतान पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास बालाघाट में संपर्क किया जा सकता है।

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!