उज्जैन : मास्क नहीं पहनने वाले व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों को 24 जुलाई से अस्थाई जेल में निरुद्ध किया जाएगा, कलेक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए।

विशाल जैन उज्जैन – कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी रहवासियों को घरों से निकलने पर मास्क अथवा गमछा पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसी तरह सभी व्यक्तियों व व्यापारियों को घरों ,कालोनियों ,हाट बाजार आदि स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर ने आदेश का उल्लंघन करने वालों को निरुद्ध करने के लिए माधव कॉलेज देवास गेट को अस्थाई जेल घोषित कर दिया है ।यहां पर उल्लंघन कर्ताओं को शाम 5 बजे तक निरुद्ध किया जाएगा।

कलेक्टर ने मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग के आदेश को भली-भांति समझने के लिए उज्जैन नगर निगम क्षेत्र के रहवासियों को 22 एवं 23 जुलाई की समय अवधि प्रदान की है ताकि वे उक्त नियमों को समझकर मास्क पहनने की अनिवार्यता का भलीभांति पालन कर सकें ।24 जुलाई के बाद से बिना मास्क के घूमने पर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर अस्थाई जेल में उल्लंघन कर्ताओं को निरुद्ध किया जाएगा। कलेक्टर ने अस्थाई जेल में निरुद्ध किए जाने वाले व्यक्तियों को सशुल्क मास्क प्रदान करने के निर्देश भी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए हैं ।

कलेक्टर ने साथ ही प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक एवं नगर निगम आयुक्त को अपने अधीनस्थ डीएसपी ,पुलिस निरीक्षक व उपायुक्त की ड्यूटी दिनवार लगाने के लिए कहा है। साथ ही कलेक्टर ने जिले के विभिन्न एसडीएम एवं डिप्टी कलेक्टर की ड्यूटी उक्त आदेश के पालन करने हेतु दिन वार तय कर दी है । कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी ।

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