सचिव उमरिया पंचायत निलबित।

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भूमिका भास्कर

संवाददाता

अमन सिद्दीकी

डिंडोरी

 

जिला पंचायत डिंडोरी द्वारा दिनांक 28/ 11/ 2022 को जारी पत्र के अनुसार बहादुर सिंह वट्टी, सचिव, ग्राम पंचायत उमरिया, जनपद करंजिया को गड़बड़ियों और अनिमित्ताओ के कारण निलंबित कर दिया गया है। करंजिया क्षेत्र में बहुचर्चित पंचायत सचिव बहादुर सिंह वट्टी के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार, मनमानी और लापरवाही के आरोप लगते रहे है किन्तु राजनैतिक संरक्षण और अधिकारियों की मिली भगत से इन्हें बचाया जाता रहा। जिससे आक्रोशित जनता ने पिछले दिनों उक्त सचिव के कारनामे उजागर करते हुए मोर्चा खोल दिया था। जिसके बाद अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुए उन्हें पद से निलबित कर दिया। गौरतलब है कि बहादुर सिंह वट्टी ने ग्राम पंचायत उमरिया और थाड़पथरा के सचिव पद पर रहते हुए करोड़ों रुपए के फर्जी बिल का भुगतान अपनी पत्नी के नाम से किया है किन्तु अधिकारियों के संरक्षण के चलते मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार उक्त मामले में कर भुगतान न किए जाने का मामला वाणिज्य कर विभाग में लबित है। जबकि पत्नी के नाम पर राशि का भुगतान किया जाना आपत्तिजनक है सूत्र बताते है कि उनकी पत्नी कारोबारी नहीं है सभी बिल फर्जी है जो कि जांच का विषय है और इससे इनके द्वारा किया गया करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उजागर होने की संभावना है। जिला पंचायत द्वारा जारी निलबन आदेश के अनुसार –

 

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत करंजिया का पत्र क्र/1417/पंचा/जपं/2022 करंजिया, दिनांक 26.112022 से लेख किया गया है कि बहादुर सिंह वट्टी, सचिव, ग्राम पंचायत उमरिया, जनपद पंचायत करंजिया के व्दारा प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजनांतर्गत अनियमितता एवं लापरवाही किये जाने की खबरों के अनुसार सचिव पर ग्रामीणों ने लगाये हेरफेर के आरोप, चक्काजाम की चेतावनी एवं अन्य ग्रामीणों के व्दारा प्राप्त शिकायत की जाँच जनपद पंचायत स्तरीय जाँच दल, सहायक यंत्री, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी एवं पंचायत समन्वयक अधिकारी के संयुक्त दल से करायी गई। जाँच दल के व्दारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन में हितग्राही कोमल पन्द्राम पिता बालाराम को आवास योजना के तहत स्वीकृत राशि (04 किस्ते) जारी की गई, जबकि कोमल पन्द्रा म का आवास निर्माण कार्य मिलय स्तर पर प्रगतिरत पाये जाने का लेख किया गया है।

 

 

बहादुर सिंह, सचिव, ग्राम पंचायत उमरिया, जनपद पंचायत करंजिया को आवास योजना अंतर्गत नियम ‘विरुद्ध तरीके से समस्त 04 किस्तों की राशि जारी किये जाने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1390 दिनांक 22.11.2022 से “कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। जिसका जवाब उनके व्दारा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया है।

 

इसी प्रकार जांच प्रतिवेदन में सार्वजनिक पेयजल कूप सरजू के घर के पास ग्राम उमरिया, सार्वजनिक पेयजल कूप घोघरानाला ग्राम उमरिया, सार्वजनिक पेयजल कूप कुम्हार के घर के पास ग्राम कुटलाही एवं पुलिया निर्माण कार्य भंवर के घर के पास ग्राम उमरिया अपूर्ण पाया जाना प्रतिवेदित किया गया है।

 

बहादुर सिंह वट्टी, सचिव, ग्राम पंचायत उमरिया, जनपद पंचायत करजिया का उक्त कृत्य म.प्र पंचायत सेवा नियम 2011 नियम 7 (अनुशासन तथा नियंत्रण) के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

 

 

अत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करंजिया के प्रस्ताव अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 4 के तहत बहादुर सिंह, सचिव, ग्राम पंचायत उमरिया, जनपद पंचायत करंजिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी एवं निलंबन अवधि में मुख्यालय जनपद पंचायत करंजिया निर्धारित किया जाता है।

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