सरकारी खर्च पर CM शिवराज की सभा निर्वाचन आयोग, सीएस समेत 8 को हाईकोर्ट का नोटिस

सभा कराने के लिए सरकारी खर्च पर 600 बसों का अधिग्रहण कर सरकारी खजाने से डीजल का भुगतान भी करने का आरोप।

इंदौर। सांवेर विधानसभा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए 600 बसें अधिग्रहित किए जाने पर उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय निर्वाचन आयोग,मुख्य सचिव मध्यप्रदेश सहित 8 को नोटिस जारी किया है। पिछले दिनों सांवेर विधानसभा में भाजपा द्वारा सरकारी कार्यक्रम के नाम पर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की सभा कराने के लिए सरकारी खर्च पर 600 बसों का अधिग्रहण कर सरकारी खजाने से डीजल का भुगतान भी किया गया था। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन कर हजारों की संख्या मे भीड़ भी जुटाई गई थी। इस मामले में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को शिकायत की थी। संतोषजनक कारवाई नहीं होने पर माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई थी।

उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने उक्त याचिका की सुनवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, कलेक्टर जिला इंदौर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास इंदौर संभाग एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास सनावाद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सांवेर में शनिवार को हुए आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा अधिगृहित की गई बसों पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। उपचुनाव के दौर में इसे भाजपा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करना और आचार संहिता के विरुद्ध व्यवहार करार दिया गया है। राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने मामले में मुख्य सचिव समेत चुनाव आयोग के अधिकारियों को शिकायत की थी।

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