आरटीई के तहत 5 जुलाई तक कर सकते हैं आनलाइन आवेदन।

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आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश
के लिए अब 5 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
भूमिका भास्कर बालाघाट- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कमजोर वर्ग, वंचित समूह के बच्चों एवं कोविड-19 से माता-पिता की मृत्यु से अनाथ हुए बच्चों के गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाईन नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथियों में संशोधन किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक श्री पी एल मेश्राम ने बताया कि इन समूहों के 3 वर्ष से सात वर्ष तक की आयु के बच्चे या उनके अभिभावक आरटीई पोर्टल http://rteportal.mp.gov.in पर अब 5 जुलाई तक ऑनलाईन आवेदन जमा कर सकेंगे तथा 9 जुलाई तक पावती प्राप्त कर शासकीय जन शिक्षा केन्द्र में सत्यापन अधिकारियों से मूल दस्तावेजों का सत्यापन करा सकेंगे। सत्यापन उपरान्त पात्र पाये गये आवेदकों में रेण्डम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा रिक्त सीटों का आवंटन 14 जुलाई को किया जायेगा।

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