बाल विवाह रोकने हेतु जिला वासियों से की अपील

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शहडोल – कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने जिले वासियों से अपील की है कि बाल विवाह प्रथा को रोके और ना ही करने दें। उन्होंने कहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का इससे कम आयु के विवाह बाल विवाह है जो कानूनन अपराध है बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम के तहत बाल विवाह कराने वाले माता-पिता, रिश्तेदार, विवाह के टेंट वाला, बैंड वाला, पंडित आदि अन्य सभी जो उसमें शामिल हैं, बाल विवाह कराने के अपराधी हैं जिसमें कानूनन 2 साल की सजा व 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया सहित अन्य लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी बाल विवाह न करें और न ही होने दें कोई भी बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित थाना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परियोजना अधिकारी चाइल्डलाइन नंबर 1098, या चाइल्डलाइन मोबाइल नंबर 8264348475 या जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 07652- 242870 पर दी जा सकती है।

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