कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी—-
रतलाम जिले में नगरीय निकायों के चुनावों को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूर्ण, चुनाव संबंधी जानकारियां विस्तार से मीडिया के समक्ष रखी
शिरीष सकलेचा।रतलाम ब्यूरो।
जिले में नगरीय निकायों की आचार संहिता लागू होने के साथ ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता लेकर जिले में नगरीय निकायों के निर्वाचन की तैयारियों की जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगरीय निर्वाचन के लिए सभी तैयारियां लगभग पूर्ण है। जिले में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन हेतु प्रशासन कटिबद्ध पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य तथा पत्रकारगण उपस्थित थे।
पत्रकार वार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन में कुल 326291 मतदाता है। 435 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, मतदान कार्य की जिम्मेदारी 2100 मतदानकर्मी संभालेंगे। प्रथम चरण में जिले की नगर परिषद आलोट तथा नगर परिषद ताल में आगामी 6 जुलाई को मतदान होगा। द्वितीय चरण में नगर पालिका निगम रतलाम, नगर पालिका परिषद जावरा, नगर परिषद नामली, पिपलोदा, बड़ावदा तथा धामनोद के लिए आगामी 13 जुलाई को मतदान होगा। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार प्रथम चरण के मतदान की मतगणना 17 जुलाई को तथा द्वितीय चरण के मतदान की मतगणना 18 जुलाई को प्रातः 9:00 बजे से प्रारंभ होगी। जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है।
बताया गया कि नाम निर्देशन पत्र के साथ नगर पालिका निगम महापौर के लिए 20 हजार रुपए, नगर पालिका निगम पार्षद पद के लिए 5 हजार रुपए, नगर पालिका पार्षद पद के लिए 3 हजार रुपए एवं नगर परिषद के पार्षद पद के लिए एक हजार रुपए निक्षेप राशि जमा की जाना होगी।
निर्वाचन व्यय की सीमा भी बताई गई। नगर पालिका निगम महापौर पद के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में 35 लाख रुपए अधिकतम सीमा रहेगी। 10 लाख से कम आबादी वाले शहर के लिए 15 लाख रूपए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा रहेगी। पार्षद पद के लिए नगर पालिका निगम में पार्षद पद के लिए व्यय सीमा के तहत 10 लाख से अधिक आबादी के शहर के लिए 8 लाख 75 हजार रूपए तथा 10 लाख से कम आबादी के शहर के लिए 3 लाख 75 हजार रूपए व्यय सीमा बताई गई।
इसी प्रकार नगर पालिका परिषद के अंतर्गत 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर के लिए पार्षद पद के लिए वह सीमा अधिकतम ढाई लाख रूपए, 50 हजार से 1 लाख तक की आबादी वाले शहर में पार्षद पद के लिए डेढ़ लाख रूपए तथा 50 हजार से कम आबादी वाले शहर में पार्षद पद के लिए अधिकतम सीमा 1 लाख रूपए रहेगी। नगर परिषद में पार्षद पद की व्यय सीमा अधिकतम 75 हजार रूपए है।
नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति आगामी 11 जून से प्रारंभ होगी। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 जून रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 दिन की होगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 22 जून रहेगी। बताया गया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति आगामी 11 जून से प्रारंभ होगी। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 जून रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 जून को होगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 22 जून रहेगी।
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