डिंडौरी: गांजा परिवहन करने वाले आरोपियों को 4 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 20,000/- रूपये का अर्थदण्ड।
डिंडोरी
मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि, आरोपी रमाकांत तिवारी पिता लखन प्रसाद उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम डुंगरिया थाना समनापुर जिला डिण्डारी एवं आरोपी दिन्नू उर्फ दिनेश उसराठे पिता आशराम उसराठे उम्र 34 वर्ष निवासी समनापुर थाना समनापुर जिला डिण्डौरी द्वारा दिनांक 05/01/2019 को थाना समनापुर अंतर्गत स्थित ग्राम किकरझर हेण्डपंप के पास बिना नंबर के वाहन में अवैध रूप से 2 किलोग्राम गांजा परिवहन करते हुए थाना समनापुर द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़ा एवं आरोपियों के विरूद्ध धारा 8(सी) सहपठित धारा 20(ख)(ii)(बी) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अंतर्गत पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किया। विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट डिण्डौरी द्वारा आरोपी रमाकांत तिवारी पिता लखन प्रसाद उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम डुंगरिया थाना समनापुर जिला डिण्डारी एवं आरोपी दिन्नू उर्फ दिनेश उसराठे पिता आशराम उसराठे उम्र 34 वर्ष निवासी समनापुर थाना समनापुर जिला डिण्डौरी को धारा 8(सी) सहपठित धारा 20(ख)(ii)(बी) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में दोषी पाते हुए, आरोपियों को 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20000-20000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 6-6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया।