जिले में नलकूप खनन होगा पूर्णतः प्रतिबंधित-कलेक्टर

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शहडोल – कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने ग्रीष्मकाल को दृष्टिगत रखते हुए एवं पेयजल आपूर्ति बनाए रखने हेतु मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण संशोधित अधिनियम 1986 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियांे का उपयोग करते हुए शहडोल जिले को पेयजल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया हैं कलेक्टर ने आदेश कर कहा है कि जिले में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति बनाए रखने हेतु अधिनियम की धारा 5 एवं 7 के अनुसार जिले की सीमा में किसी भी प्रकार के प्रयोग हेतु नलकूप खनन एवं समस्त जल स्रोतों का उपयोग आगामी आदेश तक पेयजल हेतु छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रतिबंधित किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय पेयजल प्रयोजन के लिए नलकूप खनन कर सकते हैं शेष सभी के लिए नलकूप खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि जिले की सीमा में आम नागरिक, एवं जानवरों के उपयोग के पेयजल स्रोतों का सिंचाई या अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है, किसी भी प्रकार से आम नागरिक एवं जानवरों के उपयोग के पेयजल स्रोतों का उपयोग सिंचाई या अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा यह प्रतिबंध लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु खनन किए जाने वाले नलकूपों एवं पूर्व से सिंचाई के उपयोग हेतु निर्धारित स्रोतों पर लागू नहीं होगा।

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