SAGAR : बंडा तहसीलदार संजय दुबे एवं बहरोल नायब तहसीलदार रितु सिंघई पर 1500 रूपये का जुर्माना ,लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सागर कलेक्टर ने लगाया जुर्माना।
भूमिका भास्कर संवाददाता सागर – कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं न देने पर म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत नायब तहसीलदार बहरोल सुश्री रितु सिंघई पर 1250 रूपये तथा तहसीलदार बंडा श्री संजय दुबे पर 250 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है। कलेक्टर द्वारा उक्त अर्थदण्ड राजस्व विभाग की सेवा अविवादित नामांतरण करना (आरसीएमएस) के 6 प्रकरणों को समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर 1500 रूपये का जुर्माना लगाया गया है । प्रति प्रकरण 250 रूपये के मान से यह अर्थदण्ड लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि, राज्य शासन द्वारा नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्रदान किए जाने के लिए लोकसेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया है। अधिनियम के तहत अधिकारियों को समय सीमा में सेवाएं देना अनिवार्य है। समय पर सेवांए न देने पर दण्ड का प्रावधान किया गया है।