आखिर क्यों सख्त हो रहा रतलाम प्रशासन ?

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अब रतलाम पुलिस प्रशासन होटल संचालको व मकान मालिकों के खिलाफ सख्ती से आ रहा है पेश

21 मकान मालिक व 04 होटल संचालको के विरुद्ध पुलिस धारा 188 में प्रकरण दर्ज कर की

रतलाम /बड़ावदा-शिरीष सकलेचा
रतलाम जिला पुलिस को प्रायः देखने में आया है की होटल,लॉज एवं धर्मशालाओ में आकर रुकने वाले मुसाफिरो की सम्पूर्ण जानकारी होटल संचालको द्वारा नहीं ली जाती है व ठहरने के लिए कमरा दे दिया जाता है। इसके उपरांत भी मुसाफिरो की जानकारी पुलिस को नहीं दी जाती है, इसी प्रकार से शहर, कस्बो में मकान मालिको द्वारा भी बिना कोई सत्यापन या पुख्ता जानकारी प्राप्त कर किरायेदार रख लिए जाते है व इनकी जानकारी पुलिस कोई भी उपलब्ध नहीं कराई जाती है । इस प्रवृती के कारण कोई भी असामाजिक तत्व आसानी से होटल, लॉज में कमरा लेकर रुक सकता है या किराए से मकान लेकर समाज में आसानी से रह सकता है व किसी भी अप्रिय घटना या अपराध को बड़ी ही आसानी से अंजाम दे सकता है ।
इस बात को ध्यान में रखते हुए रतलाम जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा 24 घंटे की समय अवधि में होटल व लॉज संचालको को अपने यहाँ ठहरे हुए मुसाफिरो की जानकारी पुलिस को प्रदाय करने व मकान मालिको को 07 दिवस की समय अवधि में किराएदारो की जानकारी पुलिस को दिए जाने की समय सीमा निर्धारित की गई थी । वर्तमान में पड़ोसी जिले उज्जैन में महामहिम राष्ट्रपति के प्रवास कार्यक्रम को मद्देनज़र शुक्रवार तक रतलाम शहर सहित सम्पूर्ण जिले में होटल, लॉज व किराएदार के विरुद्ध कार्यवाही की गई है । जो निम्न लिखित है । शहर रतलाम कुल 13 प्रकरण जिसमे 11 प्रकरण मकान मालिको के विरुद्ध व 2 प्रकरण होटल संचालको के विरुद्ध पंजीबद्ध किए गए है । जो इस प्रकार है – थाना माणक चौक 4, थाना दीन दयाल नगर 3, थाना औधोगिक क्षेत्र रतलाम 2, थाना स्टेशन रोड़ 2 किराएदार एवं 2 होटल संचालक । इसके अतिरिक्त जिले के अन्य थाना क्षेत्रो में 10 मकान मालिको व 2 होटल संचालको के विरुद्ध कुल 12 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है । इस प्रकार शुक्रवार तक सम्पूर्ण रतलाम जिले में 21 मकान मालिको के विरुद्ध व 4 होटल संचालको के विरुद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत कुल 25 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है । पुलिस की यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी ।
बड़ावदा टीआई मनोज सिंह ने बताया कि हाटपिपलिया में 35 वर्षीय हिम्मत पोरवाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है ।आपने बड़ावदा क्षेत्र के मकान मालिकों से अपील किया कि वे अपने किरायेदारों की जानकारी जल्द से जल्द पुलिस को दें अन्यथा कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहें।
उल्लेखनीय है की 01 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पुलिस द्वारा किराएदारो के सत्यापन संबंधी अभियान चलाया गया जिसमे लगभग 4 हजार लोगो द्वारा निकटतम थानो में तथा एमपी ईसीएपी पोर्टल के माध्यम से किराएदारो के संबंध में जानकारी दी गई । पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. इंद्रजीत वाकलवार एवं सुनील पाटीदार ने आमजन से पुनः अपील की है कि जिन मकान मालिको द्वारा अभी तक उनके मकान में निवासरत किराएदार संबंधी जानकारी नहीं दी है तो वे अब भी अपने निकटतम पुलिस थानो में जाकर या एमपी ईसीओपी पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रोफ़ार्मा में जानकारी दे सकते है ।

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