सागर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू ।
आशीष जैन सागर
सागर – दो जुलाई 2021 न्यायालय जिला दण्डाधिकारी 30 जून को जारी आदेश द्वारा सागर जिले में 08 जुलाई को प्रात 6 बजे तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा – निर्देश के परिपालन में आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर , श्री दीपक सिंह द्वारा संपूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमाओं हेतु उपरोक्तानुसार जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कंडिका -16 को विलोपित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित की गई है । शेष आदेश यथावत रहेगा ।
जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फयू रहेगा “ । अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा 0 द 0 सं 0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।